बुधवार, 16 दिसंबर 2020

ग्राम पंचायत बुडेना के सरपंच ,मारपीट पर कार्यवाही की गई


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना नवागढ़ में प्रार्थी
मनहरण लाल कश्यप पिता राम विसाल कश्यप निवासी अवरीद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया
था कि वह ग्राम बुडेना मे सचिव के पद पर कार्यरत है, दिनांक 24/08/2020 को बुडेना का
सरपंच राजेश्वर कश्यप एवं भुवनेश्वर कश्यप द्वारा प्रार्थी के साथ गोढान में गाय रखने की
बात पर झगडा कर गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया
है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में दिनांक 24/08/20 को अपराध कमांक 227/20
धारा 204.506.323.34 भा द वि दर्ज कर विवेचना की गयी. विवेचना के दौरान प्रार्थी का
शासकीय कर्मचारी होने,शासकीय कार्य के दौरान आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट
करना पाये जाने से प्रकरण मे धारा 332.353,186, भादवि जोडा गया ,प्रकरण की गंभीरता को
देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
महोदय श्रीमती मधुलिका सिंह के द्वारा प्रकरण में ततकाल कार्यवाही के दिशा निर्देश पर,
एसडीओपी जांजगीर श्रीमती दिनेश्वरी नंद के कुशल मार्गदर्शन मे विवेधना के दौरान आज
दिनांक 16/12/2020 को प्रकरण के आरोपी (01) राजेश्वर कश्यप पिता मनोहर कश्यप उम्र 32
साल साकित बुडेना (02) भुनेश्वर कश्यप पिता मनोहर कश्यप उम्र 33 साल साकिन बुंडेना
थाना नवागढ को. गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे जेल भेजा गया है।

उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक व्ही.के पाण्डेय थाना प्रभारी नवागढ के नेतृत्व में
सउनि रमेश सिह,म प्र,आर.एनुका तिर्की, आरक्षक भागवत श्रीवास,मोहन साहू,भूवनेश्वर
साहू,फूलचंद जाहिरे एवं राम सरकार कश्यप,का कार्य सराहनीय रहा।